सैलाना में धारा 163 लागू: बिना अनुमति रैली, जुलूस और धरना-प्रदर्शन पर रोक
सैलाना में धारा 163 लागू: बिना अनुमति रैली, जुलूस और धरना-प्रदर्शन पर रोक ब्यूरो रिपोर्ट mpkikhabar रतलाम रतलाम- (Ratlam) क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनसामान्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं दण्डाधिकारी, सैलाना द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया…

