सैलाना में धारा 163 लागू: बिना अनुमति रैली, जुलूस और धरना-प्रदर्शन पर रोक

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सैलाना में धारा 163 लागू: बिना अनुमति रैली, जुलूस और धरना-प्रदर्शन पर रोक

ब्यूरो रिपोर्ट mpkikhabar रतलाम 

रतलाम- (Ratlam) क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनसामान्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं दण्डाधिकारी, सैलाना द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 25 अप्रैल 2026 से लागू होकर आगामी 25 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगा।

जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में बिना अनुमति विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के दौरान रैली, जुलूस, धरना-प्रदर्शन आदि गतिविधियों से आमजन की सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। साथ ही, यातायात बाधित होने और आपातकालीन सेवाओं में व्यवधान की संभावना भी बनी रहती है।

इन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध

आदेश के अनुसार सैलाना अनुभाग की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में

बिना पूर्व अनुमति किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, सभा या धरना-प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा।

सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ एकत्र करना, नारेबाजी, प्रदर्शन आदि प्रतिबंधित रहेगा।

सड़क, मार्ग या हाईवे को अवरुद्ध करने जैसी गतिविधियों पर पूर्ण रोक रहेगी।

बिना अनुमति टेंट, पंडाल या अन्य अस्थायी निर्माण नहीं किया जा सकेगा। 

लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तार यंत्रों पर नियंत्रण।

ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लाउडस्पीकर, डीजे या अन्य ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। विशेष रूप से रात्रि 10 बजे के बाद ऐसे उपकरणों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगाई गई है।

हथियारों के साथ सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध-

सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के हथियार जैसे तलवार, भाला, बंदूक आदि लेकर चलने पर भी रोक लगाई गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।

उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई-

आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और क्षेत्र में शांति बनाए रखने में सहयोग दें।

प्रशासन की अपील-

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश जनहित, सुरक्षा एवं संभावित अव्यवस्था को रोकने के उद्देश्य से जारी किया गया है। आवश्यक कार्यक्रमों के लिए संबंधित अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

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