मुख्यमंत्री नि:शक्तजन विवाह योजना में राशि स्वीकृत करने के अधिकार अब जिला कलेक्टर को
मुख्यमंत्री नि:शक्तजन विवाह योजना में राशि स्वीकृत करने के अधिकार अब जिला कलेक्टर को 9/Jan/2025 ब्यूरो रिपोर्ट mpkikhabar रतलाम रतलाम (Ratlam,mp)- मुख्यमंत्री नि:शक्तजन विवाह योजना के तहत हितग्राहियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने 2 लाख रूपये तक की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करने का अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदान कर दिये है।…

