सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने की प्रेस कांफ्रेंस -कानून से बड़ कर मै भी नही…

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सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने की प्रेस कांफ्रेंसकानून से बड़ कर मै नही…

9/Dec/2024

ब्यूरो रिपोर्ट mpkikhabar रतलाम 

रतलाम (mp)- मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के सैलाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक कमलेश्वर डोडियार आए दिन सुर्खियों मे नजर आते हैं। विधायक डोडियार ने कहा कि कानून से बढ़कर मैं नहीं हूं।

दरसल सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने सोमवार दोपहर बस स्टैंड के समीप विधायक कार्यालय पर एक प्रेसवार्ता का आयोजित किया। प्रेसवार्ता के आयोजन के दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा की लोकतंत्र जनता का और जनता के लिए जनता का शासन है। कानून से बढ़कर कोई नही है। उन्होंने रतलाम में डाक्टर के साथ हुए विवाद को लेकर कहा कि आज भी उच्च पदो पर आसीन लोग हरिजन, आदिवासियो और पिछड़े वर्ग को हेय दृष्टी से देखते है। जिसका ताजा उदाहरण जिला चिकित्सालय में पदस्थ डाक्टर ने हमारे साथ किया है। मैं चाहता तो उनको वही जवाब दे देता। लेकिन डाक्टर को अब 11 तारीख को जनता जवाब देगी। कहा कानून से बड़ कर मै भी नही हुॅ।कानून सभी के लिए समान है। विधायक डोडियार ने बताया कि हमने मुख्य सचिव अनुराग जैन, पुलिस महा निरीक्षक एवं पर्यवेक्षण अधिकारी मनोज कुमार सिंह, मुख्य सचिव गृह विभाग एस.एन मिश्रा, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, तथा कलेक्टर राजेश बाथम को पत्र लिखकर अवगत करवाया कि रतलाम में दिनांक 11 दिसम्बर 2024 को सुबह 11 बजे रतलाम में आयोजित शांतीपूर्ण महा आंदोलन कार्यक्रम की सम्पूर्ण ऑडियों एवं वीडियों रिकार्डिंग शासकीय उच्च गुणवत्ता के लगभग 20 कैमरों से अनिवार्य रूप से कराये जाने के आदेश जारी करते हुये। पुलिस मुख्यालय भोपाल से विशेष रूप से लगभग 500 बॉडी कैमरा एवं ड्रोन कैमरा साथ ही कार्यक्रम की सम्पूर्ण ऑडियों एवं वीडियों रिकार्डिंग किये जाने के लिए मांग पत्र एवं विशेष सुरक्षा बल कम्पनी तैनात किये जाने के संबंध में आदेश लोकहित में जारी हो। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में भारत के संविधान की आधारशिलाओं में से एक, अपने भारत के प्रत्येक नागरिकों को दो बहुमूल्य अधिकार प्रदान किये गये है। जिसमें अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 19 (1) (बी) के तहत बिना हथियारों के शांती पूर्वक एकत्र होने का अधिकार प्रदान किया गया है। यह अधिकार, एक जुटता में, प्रत्येक नागरिक को शांती पूर्वक एकत्रित होने और राज्य की कार्यवाही या निष्क्रियता के खिलाफ विरोध करने में प्रत्येक भारतीय नागरिक को सक्षम बनाते है। सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर भारत के प्रत्येक नागरिक के संविधान में अनुच्छेद 19 (1) (ए) एवं 19 (1) (बी) में प्रदत्त अधिकारों की रक्षा के लिये महत्वपूर्ण निर्णय एवं आदेश पारित किये गये है। जिसमें भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए शांतीपूर्ण ढंग से आंदोलन किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। विधायक डोडियार ने बताया की बीते 6.12.2024 को जारी किया गए आदेश जो कि पूर्णतः असंवैधानिक है। जिसके संबंध में मेरे द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1916 / व्ही.आई.पी. / 2024 बीते 7. 12. 2024 को राजेश बाथम कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला रतलाम मध्यप्रदेश को पत्र भी लिखा गया है। और तत्काल प्रभाव से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (5) के अंतर्गत मेरी लिखित आपत्ति के आधार पर उक्त आदेश को निरस्त किये जाने की मांग भी भारत के संविधान की रक्षा के लिए की गई है। इसी प्रकार मेरे द्वारा 7.12.2024 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 (1) के अंतर्गत कार्यालय पुलिस अधीक्षक रतलाम से जानकारी भी चाही गई है। जो कि मुझे आज तक अप्राप्त है। उन्होंने बताया कि महाआंदोलन पूर्णतः शांतीपूर्वक एवं लोकतांत्रिक तरीके से सम्पन्न किया जायेगा। साथ ही सम्पूर्ण कार्यक्रम की ऑडियों एवं वीडियों रिकार्डिंग शासकीय उच्च गुणवत्ता के कैमरों से अनिवार्य रूप से कराई जाये तथा धरना प्रदर्शन में लगे पुलिस प्रशासन के जवानों को बॉडी कैमरा भी प्रदान किया जावे। जिससे कि प्रत्येक हलचल एवं किसी भी अप्रिय घटना की ऑडियों एवं वीडियोंग्राफी पूर्ण निष्पक्ष हो सके। मैं भारत आदिवासी पार्टी का एकमात्र निर्वाचित विधायक हूं, तथा कुछ असामाजिक तत्व सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर एवं विरोधी पक्ष के लोग उक्त शांतीपूर्वक महाआंदोलन में व्यवधान उत्पन्न करने के लिये कोई अप्रिय घटना कारित कर सकते है। इसलिये कलेक्टर कार्यालय रतलाम एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय रतलाम के कार्यालयों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त बेरीकेटिंग भी अनिवार्य रूप से लगाई जावे। इसलिये जागरूक नागरिकों एवं विभिन्न दल एवं संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा बिना किसी धार-धार हथियारों एवं बिना लाठियों के पूर्णतः निहत्थे रूप से समूह बनाकर एकत्रित होकर उक्त भारतीय संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए आगामी 11 दिसम्बर 2024 को प्रातः 11:00 बजे रतलाम में महाआंदोलन की घोषणा की गई है। क्योंकि मुझ निर्वाचित वर्तमान सैलाना विधायक के साथ शासकीय जिला चिकित्सालय रतलाम के डॉ. चंद्रप्रताप सिंह राठौर द्वारा 5.12.2024 को जाति सूचक गालियां एवं मां बहन की नंगी नंगी गालियां दी गई है। जिसका वीडियों सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। इसके बावजूद उक्त डॉक्टर को प्रारंभिक रूप से निलंबित भी नहीं किया गया है, और न ही गिरफ्तार किया गया है। एवं मुझ पर एवं अन्य साथियों पर जो कि घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं थे। उनके विरूद्ध भी अजमानतीय धाराओं में पूर्णतः असत्य तथ्यों के आधार पर काउंटर केस के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। उक्त घटना से मध्यप्रदेश एवं अन्य राज्यों के सम्पूर्ण अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के एवं आम गरीब आदमी आकोषित एवं अपने आप को पीड़ित मानकर आंदोलित हो रहे हैं। क्षेत्र का प्रत्येक मतदाता भी उक्त घटना से आहत एवं पीड़ित होकर अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। विभिन्न संगठनों एवं भारत आदिवासी पार्टी सहित अन्य राजनैतिक दलों के लिये गये निर्णय के आधार पर दिनांक 11 दिसम्बर 2024 को प्रातः11:00 बजे जिला रतलाम में महाआंदोलन किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा हो। कमलेश्वर डोडियार ने बताया की हम शांति पूर्वक अम्बेंडकर सर्कल पर एकत्रित होकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने बुलाएंगे। यदि वे नही आते है तो हम पैदल ही कलेक्टर कार्यालय जाकर ज्ञापन सौंपेंगे।

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