गेहूं रखने की निर्धारित अधिकतम सीमा में संशोधन

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गेहूं रखने की निर्धारित अधिकतम सीमा में संशोधन

22/Feb/2025

ब्यूरो रिपोर्ट mpkikhabar रतलाम 

रतलाम (Ratlam,mp)- शासन निर्देश अनुसार गेहूं के व्यापार में स्टॉक सीमा लागू करने के संबंध में भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंस अपेक्षाएं स्टॉक सीमा और संचलन प्रतिबद्ध आदेश 2023 लागू किया गया है। जिसमें 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए गेहूं रखने की निर्धारित अधिकतम सीमा में संशोधन किया गया है।

जिला आपूर्ति अधिकारी आनंद गोले ने बताया कि संशोधन के अनुसार व्यापारी थोक विक्रेता 250 मेट्रिक टन रिटेलर प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 4 मेट्रिक टन बिग चैन रिटेलर प्रत्येक आउटलेट के लिए 4 मेट्रिक टन और उनके सभी आउटलेट और डिपो पर स्टॉक की अधिकतम मात्रा (आउटलेट की कुल संख्या से 4 गुणा) मेट्रिक टन तथा प्रोसेसर के अंतर्गत मासिक स्थापित क्षमता का 50 प्रतिशत मात्रा का अप्रैल 2025 तक शेष महीनों से गुणा के बराबर रहेगा।

जिले की उपरोक्त समस्त इकाइयां भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर स्टॉक दर्ज करेंगे तथा प्रत्येक शुक्रवार को भारत सरकार के पोर्टल पर स्टॉक की अध्ययन जानकारी की प्रविष्टि करेंगे। यदि उनके पास धारण स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो वह अधिसूचना की जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर इसे निश्चित स्टॉक सीमा तक लेंगे। जिले के समस्त रिटेलर्स एवं ऐसे व्यापारी जो एफएसएसएआई अथवा मंडी से अनुज्ञप्ति ले चुके हैं वे तत्काल भारत सरकार के पोर्टल पर गेहूं के स्टॉक की प्रविष्टि कराएंगे।

जिले के व्यापारी थोक विक्रेता रिटेलर बिग चैन रिटेलर और प्रोसेसर इकाइयों को भारत सरकार के निर्देशों एवं अधिसूचना का अनिवार्यता पालन किया जाना होगा अन्यथा मध्य प्रदेश गेहूं नियंत्रण आदेश 2024 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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