रतलाम शहर में धारा 163 लागू, बिना अनुमति रैली, जुलूस और प्रदर्शन पर लगा प्रतिबंध

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रतलाम शहर में धारा 163 लागू, बिना अनुमति रैली, जुलूस और प्रदर्शन पर लगा प्रतिबंध

 ब्यूरो रिपोर्ट mpkikhabar रतलाम 

रतलाम (Ratlam) शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और यातायात को सुगम बनाने के लिए एसडीएम रतलाम शहर आर्ची हरित ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 23 फरवरी 2026 से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।

जारी आदेशानुसार जिला न्यायालय, कलेक्टोरेट, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और अन्य सरकारी कार्यालयों के आसपास भीड़ जमा करने या धरना देने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग निषिद्ध होगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों, रैली, जुलूस या धरना प्रदर्शन करने से 24 घंटे पूर्व वैधानिक अनुमति लेना अनिवार्य होगा। धरना, आंदोलन इत्यादि के लिए टेंट पंडाल आदि का निर्माण सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किए बगैर नहीं किया जाएगा।

 यातायात में बाधा: सार्वजनिक सड़क, मार्ग, रोड, हाईवे पर भीड़ एकत्रित कर यातायात बाधित करना प्रतिबंधित है। बिना अनुमति के डीजे और लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शहर की सीमा में किसी भी प्रकार के आग्नेय शस्त्र (पिस्तौल, बंदूक) या घातक हथियार (बल्लम, खंजर, तलवार) लेकर चलना प्रतिबंधित है। यह नियम सुरक्षा बलों और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।

आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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