जिलाबदर आरोपियों सहित सैलाना पुलिस ने अवैध जहरीली शराब के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार
ब्यूरो रिपोर्ट mpkikhabar रतलाम
रतलाम- (Ratlam) जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार (भा.पु.से.) के निर्देशन में जिले में अपराध नियंत्रण एवं जिलाबदर आरोपियों पर सतत निगरानी के लिए प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाका एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सैलाना अजय सारवान के मार्ग दर्शन में थाना सैलाना पुलिस ने जिलाबदर आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की गई।
बीते 9 जनवरी को फरियादी द्वारा सूचना दी गई कि जिलाबदर अनावेदकगण संदीप जाट एवं हर्ष उर्फ हर्ष वर्धन गुर्जर, निवासी ग्राम सकरावदा, अपने साथी गुण्डा विशाल त्रिवेदी, निवासी सैलाना के साथ मिलकर जिलाबदर अवधि के दौरान पुनः अपराध कारित कर रहे हैं। सूचना पर थाना सैलाना पर अपराध क्रमांक 09/2026 अंतर्गत धारा 115 (2), 296(बी), 351(3), 3(5) बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
थाना प्रभारी सैलाना निरीक्षक पिकी आकाश के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। और 10 जनवरी शनिवार को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि संदीप जाट, हर्ष गुर्जर एवं विशाल त्रिवेदी अवैध शराब बेचने के लिए एक हरे रंग की प्लास्टिक केन लेकर कल्याण केदारेश्वर घाट की ओर पैदल जा रहे हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा केदारेश्वर रोड पर घेराबंदी की गई। आरसीसी रोड, कल्याण केदारेश्वर मंदिर की ओर जाते समय तीन व्यक्ति हरे रंग की प्लास्टिक केन के साथ बैठे दिखाई दिए, जो पुलिस को देखकर भागने लगे। हमराह फोर्स एवं पंचानों की सहायता से कर तीनों आरोपियों को पकड़ा गया।
पुलिस ने केन में लगभग 15 लीटर मटमैला, कचरे जैसा तरल पदार्थ पाया गया, जो सूंघने पर जहरीली खाटिया हाथ भट्टी की कच्ची शराब होना प्रतीत हुआ। आरोपियों से शराब के संबंध में वैध लाइसेंस/परमिट मांगा गया, जो वे प्रस्तुत नहीं कर सके। इस पर तीनों आरोपियों का कृत्य धारा 49 (क) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय पाया गया।
हर्ष उर्फ हर्षवर्धन गुर्जर के विरुद्ध जिला दण्डाधिकारी रतलाम के आदेश क्रमांक 81/आर-1/डीएम/2025 दिनांक 19 फरवरी 2025 व संदीप जाट के विरुद्ध आदेश क्रमांक 82/आर-1/डीएम/2025 दिनांक 19 फरवरी 2025 के तहत म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क) व (ख) में जिलाबदर की कार्यवाही प्रभावशील थी। जिसकी अवधि समाप्त नहीं हुई थी। दोनों आरोपी न्यायालय की वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सके, जिससे उनका कृत्य धारा 14 एवं 15 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत भी दण्डनीय पाया गया। इस पुरी कारवाही में निरी. पिंकी आकाश थाना प्रभारी पुलिस थाना सैलाना, उनि आनन्द बागवान, सउनि हितेन्द्र, सउनि सीताराम तेनीवार, प्रआर 151 हेमंत जाट, प्रआर 761 निरंजन त्रिपाठी, प्रआर 795 सन्दीप भदौरिया, आर 752 तुफान भुरिया, आर 727 दिनेश पाटीदार, आर 398 फकीरचन्द, आर 627 यशपाल धनगर की अहम भुमिका रही।




