मध्यप्रदेश में न्यूनतम वेतन पर महंगाई भत्ता पुनः लागू, श्रमिकों को मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन
इंदौर, 6 मार्च 2025: मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार (न्यूनतम वेतन), प्रदेश में 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता पुनः लागू कर दिया गया है। इसका सीधा लाभ विभिन्न असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को मिलेगा। क्या है नया आदेश?…

