विश्व आदिवासी दिवस पर मदिरा दुकान बंद रहेगी

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विश्व आदिवासी दिवस पर मदिरा दुकान बंद रहेगी

रतलाम- (Ratlam) कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजेश बाथम द्वारा आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) मैं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं प्रशासकीय लोकहीत में 9 अगस्त 2025 को विश्व आदिवासी दिवस पर निम्न दुकानों के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। विश्व आदिवासी दिवस पर जिला रतलाम की विदेशी कंपोजिट मदिरा दुकान समस्त एफ एल -२/एफ,एल-3 बार एवं वाइन वाइन आउटलेट को अपराहं 5:00 बजे तक के लिए बंद रखी जाना है।

दुकान बंद रखे जाने वाली कंपोजिट मदिरा दुकानों का नाम मोरवानी, पलाश, धामनोद, पंचेड, नामली क्रमांक 1 नामली क्रमांक 2, सेमलिया, गुणावद, बांगरोद, अमलेटा, धराड़, बिलपांक, बिरमावल, सिमलावदा, सातरूंडा चौराहा दंतोड़िया, शिवपुरी, कमेड, पलसोड़ा बड़बड़ सज्जन मिल रोड पावर हाउस रोड, त्रिपोलिया गेट, लक्कड़पिठा, नाहरपुरा, फ्रीगंज, स्टेशन रोड, बस स्टैंड ,शनिगली, शहरसराय, बिरिया खेड़ी, रेलवे कॉलोनी, सैलाना रोड ओवर ब्रिज, जावरा रोड, सालाखेडी़, प्रतापनगर, सेजावता, डोसीगांव, सैलाना क्रमांक 01 व 02, सरवन, बाजना क्रमांक 01 व 02 केलकच्छ रावटी शिवगढ़ आदि दुकानें बंद रहेगी।

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