मेसर्स महावीर एग्रो सेल्स फर्म का लाइसेंस निंलबित

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मेसर्स महावीर एग्रो सेल्स फर्म का लाइसेंस निंलबित

रतलाम- (Ratlam) अनुविभागीय अधिकारी कृषि, अनुभाग सैलाना के नेतृत्व में सहायक संचालक कृषि निरीक्षक रतलाम द्वारा मेसर्स महावीर एग्रो सेल्स रामपुरिया रोड शिवपुर फर्म का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान फर्म द्वारा बिना कंपनियों के अधिकार पत्र जुडवायें व्यवसाय करना पाया गया।

इस के लिए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया जिसका जवाब आज तक प्राप्त नहीं होने से एवं फर्म मे पायी गयी अनियमियतता के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियम 1971 के अनुसार उल्लंघन पाया गया फर्म द्वारा मासिक प्रतिवेदन भी नहीं भेजा जा रहा था जिसका प्रस्तुत जवाब समाधान कारक नहीं होने से कीटनाशी अधिनियम 1968 नियम 1971 के अनुसार उल्लंघन करते हुए व्यवसाय किया जा रहा था। कीटनाशी अधिनियम 1968 कि धारा 29(1)(अ) के उल्लंघन  का दोषी मानते हुए मेसर्स महावीर एग्रो सेल्स रामपुरिया रोड शिवपुर विकासखण्ड रतलाम को प्रदाय कीटनाशी लाइसेंस क्रमांक RS/434/1408/7/2020  दिनांक 30.06.2020 को लाइसेंस अथॉरिटी एवं उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास नीलम सिंह चौहान ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर किया दिया है।

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