रक्षाबंधन त्यौहार को देखते हुए गठित जांच दल द्वारा रतलाम शहर में नमकीन एवं मिठाई की दुकानों पर सघन जांच

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रक्षाबंधन त्यौहार को देखते हुए गठित जांच दल द्वारा रतलाम शहर में नमकीन एवं मिठाई की दुकानों पर सघन जांच

रतलाम- (Ratlam) जिला कलेक्टर राजेश बाथम के निर्देशन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन रतलाम के खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा रक्षाबंधन त्यौहार को देखते हुए मिलावट के विरूद्ध कार्यवाही लगातार जारी है। एडीएम डॉ. शालिनी श्रीवास्तव द्वारा गठित जांच दल द्वारा रतलाम शहर में नमकीन एवं मिठाई की दुकानों पर सघन जांच की गई।

फर्म कन्हैया स्वीट्स राम मोहल्ला पर जांच के दौरान मिठाईयां एवं नमकीन का निर्माण अस्वच्छ पाया गया। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा अधिकारी शैलेश कुमार गुप्ता द्वारा तत्काल प्रभाव से खाद्य रजिस्ट्रेशन निलंबित किया गया। सुधार होने तक संबंधित खाद्य कारोबार कर्ता व्यवसाय का संचालन नहीं कर सकता। न्यू कन्हैया स्वीट्स से जांच के लिए मावा एवं घेवर के नमूने एवं फर्म गैलडा नमकीन भंडार दौलतगंज रतलाम से केला चिप्स, मावा पेड़ा, मिलाई पेड़ा, बूंदी के लड्डू के नमूने, फॉर्म न्यू गुजरात स्वीट्स दो बत्ती चौराहा से मिल्क केक नमकीन बूंदी के लड्डू मठरी के नमूने, फर्म त्रिमूर्ति नमकीन एवं स्वीट्स दो बत्ती से खोपरापाक बर्फी, बूंदी के लड्डू, बेसन चक्की का नमूने तथा अग्रवाल नमकीन एवं स्वीट्स न्यू रोड शास्त्री नगर रतलाम से खोपरा पाक एवं सेव के नमूने, चांदनी चौक स्थित संतोष कुमार शैतानमल मावा भंडार में मावे के चार सैंपल जांच के लिए गए।

बालाजी स्वीट्स एवं नमकीन के मावा, मलाई बर्फी, मूंगफली तेल एवं नमकीन सेव के नमूने ले गए यहां पर भी निर्माण कार्य गंदगी में होते हुए पाया गया। जिसके चलते संबंधित फर्म को सुधार सूचना पत्र का नोटिस दिया गया है। नमूने जांच के लिए लेकर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। जहां से रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

जांच दल में शैलेश कुमार गुप्ता नायब, तहसीलदार प्राची गायकवाड, नायब तहसीलदार पाटीदार, ज्योति बघेल, प्रीति मंडोरिया, कमलेश जमरा सम्मिलित थे। साथ ही कल जप्त किए गए मावे की दावा प्रस्तुत करने वाले व्यापारियों राहुल जैन विनोद मावा भंडार नागदा एवं राजेंद्र तलेरा राजेंद्र मावा भंडार रतलाम से नमूना जांच के लिए गए। विभिन्न खाद्य संस्थानों का निरीक्षण कर सभी दुकान संचालकों को अपने परिसर में स्वच्छता बनाए रखने और गुणवाता युक्त खाद्य पदार्थो का निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय करने के निर्देश दिए गए।

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