रतलाम में नए वर्ष में चाकूबाजी की घटना करने वाले युवक का पुलिस ने निकाला जुलूस
ब्यूरो रिपोर्ट mpkikhabar रतलाम
रतलाम- (Ratlam) नए साल की शुरुआत में ही बाइक से कट लगने के विवाद में चाकू से हमला करने वाले आरोपी का रतलाम पुलिस ने शुक्रवार दोपहर जुलूस निकाला। आरोपी की हालत इतनी खराब थी कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। पुलिस आरोपी को उन स्थानों पर लेकर पहुंची, जहां उसने वारदात को अंजाम दिया था। जुलूस के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया।
बाइक से कट लगने पर हुआ था विवाद घटना 31 दिसंबर की रात करीब 2 बजे की है। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत स्टेशन के पास बाइक से कट लगने की बात पर विवाद हुआ, जिसमें आरोपी ने दो युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद आरोपी ने दिलबहार चौराहे पर पैदल जा रहे एक अन्य युवक पर भी चाकू से वार किया। घटना के समय पुलिस गश्त पर थी, बावजूद इसके वारदात होने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया।
रात में ही आरोपी को किया गिरफ्तार चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने वाला युवक बाबू (18) पिता श्याम डामोर निवासी जावरा फाटक को जीआरपी ने रात में ही तलाश कर पकड़ लिया और स्टेशन रोड थाना पुलिस के सुपुर्द किया। वहीं तीनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक अमित कुमार भी रात में जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों की स्थिति की जानकारी ली।
घटना स्थल पर कराया तस्दीक, फिर निकाला जुलूस शुक्रवार दोपहर स्टेशन रोड थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह जादौन के नेतृत्व में पुलिस बल आरोपी को पैदल शर्मा रेस्टोरेंट के पास घटनास्थल पर लेकर पहुंचा और घटना की तस्दीक कराई। इसके बाद आरोपी को शर्मा रेस्टोरेंट से दिलबहार चौराहे तक पैदल जुलूस के रूप में ले जाया गया। बाद में पुलिस वाहन से आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया।
यह हुए थे घायल चाकूबाजी की घटना में चेतन (21) पिता कमल रेशमिया निवासी डोसीगांव मल्टी
कालू (35) पिता नानूराम निनामा निवासी पाटली हनीसिंह पिता रुपसिंह सिंगाड़ निवासी बोराली, पेटलावद जिला झाबुआ घायल हुए थे। तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में कालू की हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।
इन धाराओं में केस दर्ज-
स्टेशन रोड थाना पुलिस ने चेतन रेशमिया की रिपोर्ट पर आरोपी बाबू डामोर पिता श्याम डामोर निवासी जावरा फाटक के खिलाफ बीएनएस की धारा 296(ए), 109(1), 351(3) एवं 25 के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया है।




