रतलाम औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने किया अंधे कत्ल का पर्दाफाश
रतलाम- (Ratlam) औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया है। बीते 27 जुन शुक्रवार को औद्योगिक क्षैत्र थाना अंतर्गत में एक अज्ञात महिला के शव की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। सूचना कर्ता मुन्ना लाल की रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक 43/25 धारा 194 bnss का कायम कर जांच में लिया गया।
रतलाम जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा व नगर पुलिस अधीक्षक सत्येन्द्र घनघोरिया के मार्ग दर्शन में औद्योगिक क्षैत्र थाना प्रभारी निरीक्षक गायत्री सोनी के नेतृत्व में मर्ग जांच के दौरान साक्षीयो के कथन लिए गए। जिन्होंने मृतिका राधाबाई और संदेही तेजराम पिता रामा मचार उम्र 28 साल निवासी भूरी रुडी रामपुरिया दीनदयाल नगर थाना रतलाम के बीच अवैध संबंध होना बताएं। मृत्यु का संदेही आरोपी तेजराम पर उसके साथ रहने के लिए दबाव बनाती थी। जिसके कारण मृत्यु का और आरोपी तेजराम के बीच लड़ाई झगड़ा तथा विवाद होता था।
आरोपी तेजराम पूर्व से ही शादीशुदा होकर उसकी एक लड़की है जो भूरीरूडी मैं रहती हैं। तेजराम पत्नी और बच्चों के साथ रहना चाहता था। शंका एवं परिजनों के कथन के आधार पर संदेही तेजराम से पूछताछ करते उसने बताया कि 26 जुन गुरुवार को राधाबाई ने मुझे फोन लगाकर अपने पास आने के लिये बोला था। लेकिन मेरे नही आने पर राधाबाई उसके घर से निकल कर मेरे घर भूरीरूण्डी आ रही थी कि विरियाखेडी और मुंशीपाडा के बीच चांद खां के खेत के पास आम रोड पर मुझे मिली। जहां पर हम दोनो के बीच झगडा विवाद हुआ तथा मैने राधाबाई के साथ मारपीट कर उसे पीछे से धक्का देकर सिर के बल गिरा दिया। जिससे राधाबाई को सिर मे चोट लगकर खून निकलने से उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, तो मै राधाबाई को वही छोडकर अपने घर भूरीरूण्डी चला गया था। सम्पूर्ण मर्ग जांच के कथनो, स्वतंत्र साक्षी, सीडीआर , पीएम रिपोर्ट, पीएम रिपोर्ट की क्यूरी व परिस्थिति जन्य साक्षयो के आधार पर आरोपी तेजराम पिता रामा मचार उम्र 28 साल निवासी भूरीरूण्डी (रामपुरिया) का कृत्य अपराध धारा 103 (1) बीएनएस. का पाया जाने से प्रकरण पंजीबद्ध किया।




