नामली पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध की करवाई

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नामली पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध की करवाई

रतलाम- (Ratlam) जिले की नामली थाना पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध करवाई की है। पुलिस ने 99 लीटर अवैध शराब सहित डस्टर कार कुल 4,40,860 रुपए जप्त किए हैं।

रतलाम जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार द्वारा चलाये जा रहे अवैध मादक पदार्थ एवं अवध शराब की धर-पकड़ अभियान के अंर्तगत पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा एवं एसडीओपी रतलाम ग्रामीण किशोर पटनवाला के मार्ग दर्शन मे नामली थाना प्रभारी पतिराम डावरे के नेतृत्व में पुलिस की टीम द्वारा अवैध शराब की धर पकड़ की कार्यवाही के अंतर्गत गुरुवार को प्राप्त मुखबीर सुचना पर कार्यवाही करते हुए 99 बल्क लीटर अवैध शराब मय डस्टर कर जप्त करने में सफलता मिली। नामली थाने पर मुखबीर द्वारा सुचना मिली की काम सिखेडी का राहुल सिंह पिता ईश्वर सिंह राठौर एवं उसका भाई लाखन सिंह पिता ईश्वर सिंह राठौर एक सफेद रंग को इस्टर कार क्रमांक मम 117. CE-541 में अधिक मात्रा में अवैध शराब लेकर ग्राम भद्रवासा में रेल्वे अण्डर ब्रिज के पास में खडे हैं। नाकाबंदी की जाये तो पकडे जा सकते है। सुचना प्राप्त होने पर थाने से उनि आरके चौहान पुलिस बल के साथ भटवासा रेल्वे अण्डरब्रिज के पास पहुंचे।

जहा मुखबिर द्वारा बताई गई सफेद रंग की डस्टर कार खडी दिखी। कार में क्लिनर साईड बैठा एक व्यक्ति पुलिस को देखकर कार का दरवाजा खोलकर पास में झाडियों से होता हुआ भाग गया एवं ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति को फोर्स व पचाने की मदद से पकडा। जिसका नाम पता पूछते उसने अपना नाम राहुलसिंह पिता ईश्वर सिंह राठौर जाति राजपुत उम्र 25 साल निवासी याम सिखेडी का होना बताया तथा कार से भागने वाले व्यक्ति का नाम पता पूछते अपना भाई लाखनसिह पिता ईश्वर सिंह राठौर निवासी सिखेडी का होना बताया। कार की तलाशी लेने पर 7 पेटी देशी मदिरा प्लेन शराब व तीन पेटी पॉवर 10000 कंपनी की टीन बीयर मिली। देशी मदिरा प्लेन शराब जो प्रत्येक पेटी में 50-50 क्वाटर भरे प्रत्येक क्वार्टर में 180 एमएल शराब भरी होकर कुल 63 बल्क लीटर किमती 31,500 रुपये तथा तीन खाखी रंग के कार्टून में पॉवर 10000 कंपनी की टीम बीयर जो प्रत्येक खोखे में 24-24 टीन बीयर जो प्रत्येक टीन के डिब्बे में 500 एमएल बीयर कुल 36 लीटर किमती 9360 रुपये की मिली। राहुल सिंह राठौर से शराब के सम्बंध में लायसेंस परमीट का पुछाते नहीं होना बताया गया जो आरोपी राहुल सिंह राठौर व उसके भाई लाखनसिंह राठौर का कृत्य धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का पाया जाने से आरोपी राहुल सिंह राठौर के कब्जे से एक सफेद रंग की डस्टर कार क्रमांक MP-07-CE-5400 किमती 4,00,000 रुपये व कुल 10 पेटी अवैध शराब जप्त की गई। आरोपी राहुलसिंह राठौर व लाखनसिंह राठौर के विरूद्ध अपराध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का पंजीबदध कर विवेचना में लिया गया।

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