नापतौल विभाग ने जप्त किये असत्यापित इलेक्ट्रॉनिक्स तौल उपकरण और अमानक पैकेज बंद वस्तु
ब्यूरो रिपोर्ट mpkikhabar रतलाम
रतलाम- (Ratlam) जिला कलेक्टर मिशा सिंह और नापतौल नियंत्रक म. प्र. भोपाल ब्रजेश सक्सेना द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में नापतौल निरीक्षक भारत भूषण द्वारा उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए शहर रतलाम एवं ग्राम सुखेड़ा में विशेष जांच का अभियान चलाया जिसमें दुकानों पर उपयोग के लिए रखे गये बांट-माप, इलेक्ट्रॉनिक्स तौल उपकरणों और पैकेज बंद वस्तुओं का निरीक्षण किया।
निरीक्षण में केपिटल ऑटो पार्ट्स महू रोड रतलाम, एए. लोखण्ड वाला महू रोड रतलाम, राठौर रेस्टोरेन्ट महू रोड रतलाम, अनिल कुमार शांतिलाल किराना ग्राम सुखेड़ा, ज्ञानचंद कन्हैयालाल किराना ग्राम सुखेड़ा, राधा नमकीन स्टोर ग्राम सुखेड़ा, श्री बालाजी कृषि सेवा केन्द्र ग्राम सुखेड़ा, रिदम ट्रेडर्स किराना ग्राम सुखेड़ा, राजेन्द्र मिष्ठान भण्डार ग्राम सुखेड़ा दुकानों पर बांट-माप, इलेक्ट्रॉनिक्स तौल उपकरणों और पैकेज बंद वस्तुओं को नियमानुसार नहीं पाये जाने पर बांट-माप, इलेक्ट्रॉनिक्स तौल उपकरणों और विक्रय के लिए प्रदर्शित करके रखे पैकेज वस्तुओं में अनियमित्ताऐं पाये जाने के कारण विधिक माप विज्ञान अधिनियम उल्लघंन और दण्डनीय होने से अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। जांच के दौरान विभागीय कर्मचारी एवं अन्य गोतम लाल मईड़ा, मोहन लाल खैर और मयंक गोयल उपस्थित थे।
उपरोक्त दुकानों में बांट-माप, 5 इलेक्ट्रॉनिक्स तौल उपकरण और अन्य पैकेज बंद वस्तुऐं जब्त किए। नापतौल निरीक्षक भारत भूषण ने उपभोक्ताओं से पैकेज बंद वस्तुओं को खरीदते समय निर्माता/पैक कर्ता का नाम व पूर्ण पता, वस्तु का नाम, वस्तु की शुद्ध मात्रा, वस्तु की एम.आर.पी. (सभी करों सहित), युनिट सेल प्राइज, उपभोक्ता शिकायत करने के लिये व्यक्ति अथवा कार्यालय का नाम, पता, टेलीफोन नंबर और ई-मेल पता के साथ-साथ एम.आर.पी. से अधिक पर विक्रय करना या एम.आर.पी. को काटकर/मिटाकर/स्टीकर लगाकर बड़ाया गया हो तो विभाग को शिकायत कर सकते है।




