सैलाना न्यायालय में चेक बाउंस मामले में महिला दोषी, एक वर्ष का सश्रम कारावास व 5.25 लाख रुपये प्रतिकर

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सैलाना न्यायालय में चेक बाउंस मामले में महिला दोषी, एक वर्ष का सश्रम कारावास व 5.25 लाख रुपये प्रतिकर

ब्यूरो रिपोर्ट mpkikhabar रतलाम 

रतलाम- (Ratlam) जिले के सैलाना थाना क्षेत्र के ग्राम धामनोद निवासी सागरबाई पिता मांगीलाल कुलंबी द्वारा लिए गए उधार की राशि का चेक बाउंस होने के मामले में न्यायालय ने सागरबाई को दोषी ठहराया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सागरबाई ने धामनोद निवासी ईश्वर सिंह पिता मांगूसिंह सिसोदिया से 2 लाख 95 हजार रुपये उधार लिए थे, जिसके एवज में उन्होंने ईश्वर सिंह को चेक प्रदान किया था।

जब चेक बैंक में प्रस्तुत किया गया तो वह बाउंस हो गया, जिससे ईश्वर सिंह को राशि प्राप्त नहीं हो सकी। इस पर ईश्वर सिंह ने अपने अधिवक्ता ओमप्रकाश रजक के माध्यम से न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई उपरांत न्यायाधीश जितेंद्र रावत की न्यायालय ने सागरबाई को दोषी मानते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5 लाख 25 हजार रुपये प्रतिकर की सजा सुनाई है।

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