नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर को
ब्यूरो रिपोर्ट mpkikhabar रतलाम
रतलाम- (Ratlam) जिला विधिक सहायता अधिकारी पूनम तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष सुश्री नीना आशापुरे के मार्गदर्शन में 13 दिसंबर (शनिवार) को जिला न्यायालय रतलाम एवं तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना, आलोट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समझौता योग्य प्रकरण तथा (वाद पूर्व) प्रीलिटिगेशन प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किए जा रहे है। लोक अदालत के माध्यम से मोटर दुर्घटना, क्षतिपूर्ति दावा, धारा 138 एनआईएक्ट, पारिवारिक मामले, समझौता योग्य आपराधिक एवं सिविल मामलों का निराकरण कराया जा सकता है। लोक अदालत में विभिन्न विभागों जैसे एम.पी.ई.बी. विभाग, नगर पालिक निगम, बैंकों के मामलों इत्यादि में विभिन्न प्रकार के शुल्कों में छूट प्रदान की जाएगी। जिसके लिये संबंधित विभाग से संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
आमजन से अपील की जाती है कि उक्त आयोजित नेशनल लोक अदालत में भाग लेकर अपने प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में समझौते के माध्यम से निराकरण कराकर लाभ प्राप्त करें।




