प्रदेश के विद्यालय परिसरों में आवारा कुत्तों से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो,शासन ने जारी किए दिशा निर्देश
ब्यूरो रिपोर्ट mpkikhabar रतलाम
रतलाम- (Ratlam) सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल ने प्रदेश के स्कूल परिसरों में कुत्तों से सावधानी बरतने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूली विद्यार्थियों की आवारा कुत्तों से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की दिशा में ये आदेश कारगर साबित होगा। सभी शिक्षा जिला अधिकारियों को सख्ती से इन दिशा निर्देशों के पालन के लिए पाबंद भी किया गया है।
चारदीवारी सुरक्षित हो-
लोक शिक्षण संचालक मध्यप्रदेश डी.एस कुशवाह के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूलों को चारदीवारी, व्यवस्थित फेंसिंग/बागड़, और ऐसे अन्य संरचनात्मक उपाय से सुरक्षित हो, जो आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए आवश्यक हो। यह कार्य यथाशीघ्र आठ सप्ताह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाए।
आपसी समन्वय से यह व्यवस्था भी करें-
जारी आदेश में शैक्षणिक संस्थाओं को सुरक्षित करने के लिए उक्त उपायों के साथ ही निकट के सरकारी चिकित्सालय में एंटी रेबीज और इम्यूनोग्लोबलिन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक समन्वय स्थापित किया जाए।
सत्र आयोजित करें-
जारी आदेश में छात्रों व कर्मचारियों को जानवरों के व्यवहार/काटने की स्थिति में प्राथमिक उपचार और तत्काल रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल पर जागरूकता सत्र आयोजित करने को भी कहा गया है। इस संबंध में पेरेंट्स मीटिंग में भी अभिभावकों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
नोडल अधिकारी नामांकित किया जाए-
जारी आदेश में प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय द्वारा एक जनप्रतिनिधि को अपने विद्यालय में नोडल अधिकारी नामांकित करने को भी कहा गया है। जो परिसर के रखरखाव और सफाई संबंधित व्यवस्थाओं के प्रभारी होंगे। उक्त नोडल अधिकारी का विवरण प्रवेश द्वार पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। क्षेत्राधिकार वाले नगर निकाय प्राधिकरण को भी सूचित किया जाए। इस आदेश की प्रतिलिपि प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, संभाग के संयुक्त संचालको, प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों सहित सभी संबंधितो को प्रेषित की गई है।




