सेवा में विलंब करने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी पर कार्यवाही

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सेवा में विलंब करने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी पर कार्यवाही

रतलाम- (Ratlam) लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत पदाभिहित बाल विकास परियोजना अधिकारी, आलोट विवेक पाटीदार द्वारा अधिनियम के अनुसार समय सीमा में आवेदन का निराकरण नहीं करने पर रतलाम जिला कलेक्टर राजेश बाथम ने कुल 7 दिवस विलंब पर 250 रु प्रति दिवस के हिसाब से एक आवेदन पर 1750 रु (एक हजार सात सौ पचास रूपए) का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

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