पांच साल पहले हुई,भांजे की हत्यारा के मामले में मामा को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
20/Dec/2024
ब्यूरो रिपोर्ट mpkikhabar इंदौर
इंदौर (mp)- पांच साल पहले भांजे की हत्यारा के मामले मे कोर्ट ने मामा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपए तक का जुर्माना भी लगाया है। अपर लोक अभियोजक योगेश जायसवाल ने बताया कि बीते 5 साल पहले 7 मार्च 2019 को तिलक नगर थाना में आने वाले पिपल्याहाना कांकड में मामा विनोद का उसके भानजा राजन पिता नाथूराम से विवाद हुआ था। विवाद के दौरान विनोद ने राजन पर तलवार से हमला कर दिया था। जिससे भांजे की मौत हो गई थी। भांजे की हत्या करने वाले मामा को जिला न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। 26वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेश उपाध्याय की कोर्ट ने पहले उम्रकैद की सजा देने से इनकार कर दिया था। लेकिन गंभीर अपराध के चलते उसे यह सजा सुनाई गई है। साथ ही बयान और हत्या से जुड़े सबूतों के आधार पर कोर्ट ने विनोद को उम्रकैद के साथ 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर 1 साल की सजा भुगतनी होगी। वहीं अवैध रूप से हथियार रखने पर 1 साल की सजा और 1 हजार रुपए का जुर्माना की सजा भी सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक माह की सजा होगी।




