सैलाना लोक सेवा केन्द्र की संचालक जयसवाल पर आरएफपी के तहत 2500 रूपए अर्थदण्ड अधिरोपित

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सैलाना लोक सेवा केन्द्र की संचालक जयसवाल पर आरएफपी के तहत 2500 रूपए अर्थदण्ड अधिरोपित

रतलाम- (Ratlam) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सैलाना जिला रतलाम द्वारा तहसील सैलाना में स्थित लोक सेवा केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किए जाने पर अनियमितताएं पायी गई। कार्यालय कलेक्टर (लोक सेवा प्रबंधन विभाग), जिला रतलाम द्वारा संचालक लोक सेवा केंद्र सैलाना को कारण बताओं नोटिस जारी कर प्रति उत्तर प्राप्त किया गया। संचालक द्वारा प्रस्तुत उत्तर पूर्ण एवं संतोष जनक नहीं होने से लोक सेवा केंद्र सैलाना में विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं होने की पुष्टि होती है।

लोक सेवा केंद्र सैलाना में विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं प्रमाणित होने तथा आरएफपी में निहित प्रावधानों के अंतर्गत लोक सेवा केंद्र का संचालन नहीं करने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रृंगार श्रीवास्तव द्वारा हेमलता जायसवाल संचालक लोक सेवा केंद्र सैलाना के विरुद्ध आरएफपी के एनेक्सचर 7 के तहत समेकित रूप से राशि 2500 रू का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। हेमलता जायसवाल पर अधिरोपित राशि शास्ति मद में जमा कराया जाकर, जमा चालान की एक प्रति 7 दिवस के अंदर कार्यालय को उपलब्ध कराए जाने के लिए आदेशित किया गया है।

उक्त दंड की राशि नियत समय सीमा में जमा नहीं करने अथवा पुनः अनियमितताएं पाए जाने की स्थिति में नियमानुसार लोक सेवा केंद्र सैलाना की निविदा निरस्त की जावेगी जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संचालक का होगा।

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