पुलिस ने बोलेरो वाहन से 20 पेटी शराब की जप्ती कर 2 आरोपीयों को किया गिरफ्तार

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पुलिस ने बोलेरो वाहन से 20 पेटी शराब की जप्ती कर 2 आरोपीयों को किया गिरफ्तार

रतलाम- (Ratlam) शहर के स्टेशन रोड थाना पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की है। पुलिस ने बोलेरो वाहन से 20 पेटी शराब की जप्ती कर 2 आरोपीयों को गिरफ्तार किया है। वही दो अन्य युवकों को झोलो में भरकर अवैध शराब ले जाते भी पकड़ा है।

शुक्रवार को स्टेशन रोड थाने पर अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा स्टेशन रोड के पास बोलोरो वाहन द्वारा कट मारने की बात पर विवाद की सूचना मिलने पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर सफेद रंग के बोलेरो वाहन क्रमांक MP 09 CP 2918 के चालक व गाड़ी में बैठे अन्य व्यक्तियों के नाम पता पूछने पर चालक द्वारा अपना नाम सुनील पिता बाबूलाल चौहान निवासी नौगांवा कला थाना नामली एवं साथ बैठे व्यक्ति ने अपना नाम विक्रम पिता रूगनाथ गहलोत ग्राम नौगांवा कला थाना नामली का बताया। वाहन की तलाशी लेने पर बोलोरो वाहन के अंदर 10 पेटी किंगफिशर बीयर एवं 10 पेटी पावर बियर की मिली। शराब को लाने ले जाने के संबंध में वाहन चालक सुनील व उसके साथी विक्रम से पूछने पर लाइसेंस परमिट आदि नहीं होना बताया, जो अपराध धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत दंडनीय होने से आरोपी वाहन चालक सुनील पिता बाबूलाल चौहान निवासी नौगांवा कला थाना नामली एवं साथ बैठे व्यक्ति ने अपना नाम विक्रम पिता रूगनाथ गहलोत ग्राम नौगांवा कला थाना नामली के विरुद्ध थाना स्टेशन रोड पर अपराध क्रमांक 308/25 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया। कुल 20 पेटी(156 लीटर) शराब कुल कीमती 54 हजार रुपए की जप्त की गई।

स्टेशन रोड थाने पर विश्वसनीय मुखबिर द्वारा शनिवार को रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि सुंदरम अपार्टमेंट के पास शास्त्री नगर में दो लड़के दो अलग-अलग झोले में शराब लेकर खड़े है। मुखबिर सूचना के आधार पर थाना स्टेशन रोड पुलिस टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुंचकर देखने पर दो व्यक्ति दिखाई दिए। दोनों लड़कों के नाम पता पूछने पर अपना नाम सुमित पिता बालमुकुंद बोरीवाल उम्र 22 वर्ष निवासी राजेंद्र नगर रतलाम एवं दूसरे ने अपना नाम विजय सिंह उर्फ मोनू पिता राजेंद्र सिंह राजावत निवासी रत्नेश्वर रोड रतलाम बताया।

दोनों युवकों के बैग चेक करने पर पहले झोले में 20 बोतल सिग्नेचर अंग्रेजी शराब एवं दूसरे झोले में 18 बोतल ब्लेंडर प्राइड अंग्रेजी शराब कुल शराब कीमती 45,600 रुपए मिली। उक्त शराब के बारे में पूछने पर किसी प्रकारवका कोई वैध लाइसेंस नहीं होना बताया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना स्टेशन रोड रतलाम पर अपराध क्रमांक 313/25 धारा 34 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया।

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