फायदा बाजार पर एक लाख पचास हजार एवं उदयपुर की घराना ड्रिंकिंग वाटर कम्पनी पर पचास हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित

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फायदा बाजार पर एक लाख पचास हजार एवं उदयपुर की घराना ड्रिंकिंग वाटर कम्पनी पर पचास हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित

रतलाम- (Ratlam) कलेक्टर राजेश बाथम के निर्देशन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन रतलाम के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मिलावट के विरूद्ध कार्यवाही लगातार जारी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश जमरा द्वारा ग्राम बरखेड़ा कला तहसील आलोट में कार्यवाही करते हुए सेठिया किराना का निरीक्षण कर चाय पत्ती, चावल का नमूना, मुकेश किराना से चाय पत्ती का नमूना एवं जय माता दी ट्रेडर्स से सेव, साबूदाना एवं घी के नमूने लिए गए। विभिन्न खाद्य संस्थानों का निरीक्षण कर सभी दुकान संचालकों को अपने परिसर में स्वच्छता बनाए रखने और गुणवातायुक्त खाद्य पदार्थो का निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय करने के निर्देश दिए गए। लिए गए सभी नमूने जांच के लिए भोपाल स्थित राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे जाएंगे।

जहां से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। कमलेश जमरा द्वारा पूर्व में रतलाम स्थित फायदा बाजार से लिया गया काबुली चने का नमूना एवं नामली मंडी के अंदर स्थित दिव्यांशी सांची पार्लर से लिया गया घराना ड्रिंकिंग वाटर का नमूना अवमानक पाए गए थे। जिनके विरुद्ध प्रकरण तैयार कर न्याय निर्णयन अधिकारी जिला रतलाम के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा निर्णय करते हुए फायदा बाजार पर एक लाख पचास हजार एवं उदयपुर की घराना ड्रिंकिंग वाटर कम्पनी पर पचास हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। आगे भी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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