पुलिस ने चेकिंग के दौरान तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार
रतलाम- (Ratlam) औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध पिस्टल, जिन्दा राउण्ड मय मोटर सायकिल के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रतलाम जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा एवं नगर पुलिस अधीक्षक रतलाम शहर सत्येन्द्र घनघोरिया के मार्ग दर्शन व थाना प्रभारी गायत्री सोनी के नेतृत्व में टीम का गठन कर शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराधो पर रोकथाम के लिए अवैध हथियार लेकर घुमने वाले व्यक्तियो पर अंकुश लगाने के लिए निर्देशित किया गया।
थाना औद्योगिक क्षैत्र रतलाम की टीम द्वारा मुखबीर की सूचना पर नाकाबन्दी कर पलसोड़ा पर नाकाबन्दी के दौरान टीवीएस राईडर मोटर साईकिल बिना नम्बर जिस पर सवार तीन व्यक्तियो को पकड़ा पृथक पृथक नाम पता पुछते मोटर सायकिल चलाने वाले का नाम पृथ्वीराज सिह पिता सोहन सिंह जाति राजपुत उम्र 21 साल निवासी ग्राम कांडरवासा थाना नामली, बीच में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम हरिओम वर्मा पिता कन्हैयालाल वर्मा उम्र 30 साल निवासी हरिजन मोहल्ला ग्राम पंचेड का होना तथा सबसे पीछे व्यक्ति ने अपना नाम हेमंत पिता मोहनलाल परमार उम्र 25 साल निवासी रविदास चौक के पास सेजावता का होना बताया तीनो को मुखबीर की सूचना से अवगत कराकर पृथक पृथक जामा तलाशी के दौरान पृथ्वीराज सिह की जामा तलाशी मे एक मोबाईल फोन वीवो कम्पनी का मय सीम के एवं एक पर्स,आधार कार्ड मिला बाद हेमंत परमार की तलाशी लेते उसके लोअर से एक लोहे की सिल्वर रंग की पिस्टल मिली।
जिस पर कत्थई रंग का प्लास्टीक का हत्था लगा है, जिसके दोनो हत्थो पर बीच मे स्टार बने हुए है। जिसे चेक करते पिस्टल मे मैग्जीन लगी हुई थी जो खाली थी तथा एक काले रंग का मोबाईल मय सीम मिला। हरिओम की जामा तलाशी लेते उसकी पेंट की दाहीने जेब मे से एक वीवो कम्पनी का मोबाईल मय सीम व आधार कार्ड एवं दो जिंदा कारतूस जिनके पैंदे पर KF 7.65 टंकित था मिले। तीनो व्यक्तियो से अपने पास पिस्टल व जिदां कारतुस रखने के लाईसेंस के बारे मे पुछते नही होना बताया जो तीनो आरोपियो का उक्त कृत्य अपराध धारा 25,27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय होने से उनके कब्जे से मिली एक अवैध पिस्टल मय मैग्जीन व दो जिन्दा कारतूस बिना लायसेंसी की एवं बिना नम्बर की टीवीएस कम्पनी की राईडर मोटर साईकिल को पंचान के समक्ष जप्त कर तीनो आरोपीयो को पृथक पृथक गिरफ्तार किया गया तथा अपराध क्रमांक 539/2025 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है।




