जनसुनवाई में 52 आवेदनों पर निराकरण के निर्देश जारी किए गए
11/Feb/2025
ब्यूरो रिपोर्ट mpkikhabar रतलाम
रतलाम (Ratlam,mp)- रतलाम जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को संपन्न हुई। रतलाम कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में कलेक्टर राजेश बाथम ने प्राप्त 52 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए निराकरण के निर्देश जारी किए गए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर डा. शालिनी श्रीवास्तव तथा जिला पंचायत सीईओ श्रृंगार श्रीवास्तव द्वारा भी जनसुनवाई की गई।
जनसुनवाई में ग्राम पलाश निवासी मीराबाई ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थिया विधवा होकर गांव में ही निवासरत है तथा प्रार्थिया के पास न तो कोई भूमि है और ना ही कोई आवास। प्रार्थिया को शासन की किसी भी योजना का लाभ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थिया को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध कराया जाए। आवेदन जिला पंचायत सीईओ को भेजते हुए निर्देशित किया गया है कि आवेदिका का पात्रता परीक्षण कराया जाकर पात्रता है तो आवास सर्वे अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
ग्राम बिबडौद निवासी राधेश्याम तथा हरीकिशन सेन ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि ग्राम में ही स्थित है। भूमि के सर्वे नं. पर अशोक सेन, गोपाल सेन तथा मुकेश सेन के नाम जुडे हुए हैं तथा हम दो भाइयों के नाम जुडे हुए नहीं है। हमारे पिताजी का निधन 1996 में हो गया था। जिसके बाद इन तीनों भाइयों ने हम दो भाइयों से मकान खाली करवा लिया तथा कहा गया कि यह हमारा पैतृक मकान है तथा गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। हम दोनों भाइयों द्वारा ग्राम पंचायत से सूचना के अधिकार के तहत नामान्तरण, पूर्व नामान्तरण के सम्बन्ध में जानकारी मांगी गई तो कहा गया कि इससे संबंधित जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। कृपया मदद की जाए। आवेदन निराकरण के लिए अधीक्षक अभिलेख को भेजा गया है।
ग्राम देहरी तहसील आलोट निवासी नग्गुबाई खारोल ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थिया की भूमि ग्राम देहरी में ही स्थित है। जिसके कब्जे के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते हुए भूमि को प्रार्थिया के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की घोषित किया गया है। जिसमें भूमि की चतुर्सीमा का भी उल्लेख किया गया है। भूमि के नक़्शे में त्रुटि है, जिसके कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः भूमि की नक्शा दुरुस्ती की अनुमति प्रदान की जाए। आवेदन निराकरण के लिए एसडीएम आलोट को भेजा गया है।
पिपलौदा तहसील के ग्राम नवाबगंज निवासी लक्ष्मण सिंह निनामा ने जनसुनवाई के दौरान बताया कि प्रार्थिया दिव्यांग होकर कार्य करने में असमर्थ है तथा प्रार्थी को दिव्यांग पेंशन का लाभ मिलता है, परन्तु पेंशन राशि से परिवार का भरणृ-पोशण करना मुश्किल होता है। अतः प्रार्थी को बी.पी.एल. राशन कार्ड प्रदान किया जाए। आवेदन निराकरण के लिए खाद्य अधिकारी को प्रेषित किया गया है।
तहसील बाजना के ग्राम गढीकटारा निवासी प्रकाश कटारा ने बताया कि प्रार्थी ग्राम में ही निवासरत है तथा प्रार्थी की कृषि भूमि भी ग्राम में है। प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि में गेहूं फसल बोई थी। विगत 25-26 जनवरी को करीब 50 से 60 घोडारोज (नील गाय) उसके खेत में घुस आए और गेहूं की खडी फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जिससे प्रार्थी को काफी नुकसान हुआ है। घोडारोज के कारण क्षेत्रीय किसानों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी को नष्ट हुई फसल का मुआवजा प्रदान किया जाए। आवेदन निराकरण के लिए बाजना तहसीलदार को भेजा गया है।





