रतलाम के हाट रोड क्षेत्र वेद व्यास कॉलोनी मार्ग पर रात कबाड़ गोदाम में भीषण आग
कबाड दुकान मालिक दिनेश पिता लक्ष्मी नारायण के विरुद्ध एफआईआर दर्ज
ब्यूरो रिपोर्ट mpkikhabar रतलाम, ब्यूरो चीफ कृष्णकांत मालवीय
रतलाम- (Ratlam) बुधवार रात साढ़े बाहर बजे शहर के हाट रोड़ क्षेत्र की वेदव्यास कालोनी मार्ग स्थित लच्छू कबाडी़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी की आग की लपटे 30-40 फिट उचाई तक जा पहुंची। जिसे देख लोगों को घरों से बाहर निकालना पड़ा और बिजली सप्लाई बंद करनी पड़ी। जिससे अफरा तफरी का महोल बन गया। लोगों ने अपनें स्तर पर आग पर काबू पाने का अथक प्रयास किया। मगर आग बुझाने का नाम नहीं ले रही थी।
मौके पर पहुंची निगम की दमकलों सहित नामली परिषद, सैलाना परिषद व इप्का लेबोरेट्री की दमकलों को आग पर काबू पाने के लिए बुलाया गया। लगभग 35- 40 निगम टेंकरो की मदद से 5 से 7 घंटों बाद आग पर काबू पाया जा सका। भीषण आग से गोदाम में रखा कबाड़ का सामना प्लास्टिक पन्नी, वायर, पुष्टे के कार्टुन, कबाड़ के फ्रिज चल कर खाक हो गये।
आग केसे लगी और कितना नुक़सान हुआ आकलन मुश्किल है। गोदाम मालिक लच्छू कबाडी़ के यहां पहले भी आग लग चुकी है और रहवासीयों ने इस कबाड़ गोदाम का विरोध कर शहर से बाहर करने की कई बार प्रशासन से मांग कर चुका है। पूर्व में कलेक्टर रहें कुमार पुरुषोत्तम ने शहर में आगजनी की घटनाओं को ध्यान में रखतें हुए शहर के रहवासी इलाकों में ऐसे कबाड़ गोदाम सहित प्लास्टिक पाइप गोदाम, गैस टंकी गोदाम, लकड़ी गोदाम अन्य 50 से अधिक गोदाम को चिन्हित कर शहर के बाहर शिफ्ट करने के निर्देश दिए थे। मगर आज तक कठोर कार्रवाई नहीं हो सकी है। इस भीषण आग के बाद शायद प्रशासन कठोर कार्रवाई करें बरहाल मौके पर पहुंचे। सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया ने कबाड़खाना मालिक पर वैधानिक कार्यवाही की बात कही है।
कबाड दुकान मालिक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज-

रतलाम शहर मे गत रात्रि कबाड की दुकान मे आगजनी की घटना घटित होने के बाद कबाड दुकान मालिक दिनेश पिता लक्ष्मीनारायण सोलंकी के विरुद्ध दीन दयाल नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। फायर इंस्पेक्टर ब्रजेश कुशवाह नगर पालिका निगम रतलाम के द्वारा दिनेश पिता लक्ष्मीनारायण सोलंकी के विरूद्ध इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि वार्ड क्रमांक 48 हाट रोड स्थित कबाडा की दुकान 11 दिसंबर को रात्रि करीब 12.30 बजे आग लगने की घटना घटित हुई।
नगर निगम द्वारा जांच उपरान्त ज्ञात हुआ की कबाड दुकान के मालिक के पास फायर एन ओ सी नहीं थी, इनकी दुकान/ गोडाउन शहर के मध्य होने से कोई भी अप्रिय घटना/ जनहानि संभावना बनी रहती हैं। घटना में काफी तीव्र गति से गोडाउन मे आग लगी थी। अनावेदक दिनेश सोलंकी कबाड़ दुकान/ गोडाउन संचालक के द्वारा अपनी गोडाउन मे ज्वलन शील पदार्थ को रोकने के लिए कोई साधन अग्निशामक यंत्र आदि की कोई व्यवस्था नहीं पायी गयी। घटना से मानव जीवन संकट उत्पन्न हुआ। एवं नगर पालिका निगम की N.O.C. की शर्तों का उल्लंघन किया जो प्रथम दृष्टया अनावेदक दिनेश पिता लक्ष्मीनारायण सोलंकी के विरूद्ध अपराध धारा 287 BNS के तहत पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध किया गया।




